अविवाहिता पेंशन योजना 2750 रुपए की पेंशन दी जाएगी

हरियाणा राज्य सरकार में विधुर और अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना को निम्नानुसार अधिसूचित करते है
इस योजना का उद्देश्य उन विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है | जो अपने स्वयं के स्रोतों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और जिन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है यहाँ 1 जुलाई, 2023″ पूरे हरियाणा राज्य में लागू किया ।

  • यह योजना उन विधुर पुरुषों के लिए है जिनकी पत्नी का निधन हो चुका है और जो आय के स्रोतों से वंचित हैं।
  • इस योजना के तहत, पात्र विधुर पुरुषों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यह योजना उन अविवाहित पुरुषों के लिए है जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया है और जो निर्धनता के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत, पात्र अविवाहित पुरुषों को भी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
  • आवेदक की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विधुर पेंशन योजना के लिए: पत्नी का मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़।
  • अविवाहित पुरुष पेंशन योजना के लिए: अविवाहित होने का प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़।
  • यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पंजीकरण करना होगा।
  • वेबसाइट पर “Register” या “Sign Up” लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर एक खाता बनाएं।

लॉगिन करें:

  • पंजीकरण के बाद, अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉगिन करें।

आवेदन पत्र भरें:

  • लॉगिन करने के बाद, “पेंशन योजना” या “Welfare Schemes” सेक्शन में जाएं।
  • विधुर पेंशन योजना या अविवाहित पुरुष पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
  • मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, आय का विवरण, बैंक खाता जानकारी आदि।

दस्तावेज़ अपलोड करें:

आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें

  1. विधुर पेंशन योजना के लिए:
  2. पत्नी का मृत्यु प्रमाणपत्र
  3. आय प्रमाणपत्र
  4. आयु प्रमाणपत्र
  5. बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक की स्कैन की हुई प्रति)

अविवाहित पुरुष पेंशन योजना के लिए:

  • अविवाहित होने का प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाणपत्र
  • आयु प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक की स्कैन की हुई प्रति

आवेदन सबमिट करें:

  • सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन पत्र को सबमिट करें।
  • सबमिट करने से पहले सभी जानकारी की दोबारा जांच कर लें।

पावती प्राप्त करें:

  • आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक पावती संख्या (Acknowledgment Number) प्राप्त होगी।
  • इस पावती संख्या को सुरक्षित रखें, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें।

आवेदन की स्थिति जांचना:

1.वेबसाइट पर लॉगिन करें:

  • हरियाणा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

2. आवेदन की स्थिति जांचें:

  • “Track Application Status” या “Check Application Status” लिंक पर क्लिक करें।
  • पावती संख्या दर्ज करें और आवेदन की स्थिति देखें।

सहायता और समर्थन:

  • समाज कल्याण विभाग, हरियाणा:
  • वेबसाइट: हरियाणा समाज कल्याण विभाग
  • संपर्क: वेबसाइट पर दिए गए संपर्क नंबर और ईमेल का उपयोग कर सकते हैं।

👉यहाँ से अप्लाई करे :

विधुर पेंशन योजना FAQ’S:

1.विधुर पेंशन योजना क्या है? 

उत्तर: विधुर पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा उन विधुर पुरुषों के लिए है जिनकी पत्नी का निधन हो चुका है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत उन्हें मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

2.आवेदन कैसे करें?

उत्तर: आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए हरियाणा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं और आवेदन पत्र भरें। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

3.पेंशन राशि कितनी है?

उत्तर: पेंशन राशि हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और समय-समय पर इसे संशोधित किया जा सकता है।

4.पेंशन कब से शुरू होगी?

उत्तर: पेंशन स्वीकृत होने के बाद, पेंशन राशि आवेदक के बैंक खाते में मासिक आधार पर जमा की जाएगी। पेंशन स्वीकृति के बाद पहली पेंशन राशि प्राप्त होने में कुछ समय लग सकता है।

5.सहायता के लिए कहां संपर्क करें?

उत्तर: सहायता और अधिक जानकारी के लिए, आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय या हरियाणा समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।

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