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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- अब फसल नहीं होगी बर्बाद

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई एक प्रमुख योजना है,जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के नुकसान या क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों को एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होता है, और नुकसान होने पर उन्हें बीमा राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (Self Declaration Form) भरना जरूरी होगा और उसे बीमा आवेदन फॉर्म के साथ दिए गए दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा। यदि आप अपनी फसल बीमा के तहत अपनी फसल का निरीक्षण ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होता है।और हमको बतायेगे की आपको इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है।

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  • किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।
  • किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
  • सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।
  • काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • 2016-2017 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5, 550 करोड़ रूपये का है।
  • बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
  • पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है।
  • किसानों की आय को स्थिर करना।
  • कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करना।
  • उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करना।
  • देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज़
  • फसल बुवाई का प्रमाण पत्र
  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
  • PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करें:

  • वेबसाइट पर नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
  • इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी।

3. लॉगिन करें:

  • पंजीकरण के बाद, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (यूजर आईडी और पासवर्ड) का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉगिन करें।

4. आवेदन फॉर्म भरें:

  • “फसल बीमा योजना” के तहत उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प चुनें।
  • आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, फसल का प्रकार आदि शामिल होंगे।

5. दस्तावेज अपलोड करें:

  • आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, फसल बुवाई का प्रमाण पत्र आदि।

6. फॉर्म जमा करें:

  • सभी जानकारी और दस्तावेज सही प्रकार से भरने और अपलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म को जमा करें।

7. पुष्टिकरण प्राप्त करें:

  • सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
  • आप अपने आवेदन की स्थिति को वेबसाइट पर लॉगिन करके भी ट्रैक कर सकते हैं।
  1. नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या बैंक पर जाएं:
  • अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या किसी भी नामित बैंक पर जाएं जहां PMFBY योजना के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें:

  • संबंधित अधिकारी से PMFBY आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

3. आवेदन फॉर्म भरें:

  • फॉर्म को ध्यानपूर्वक और सही जानकारी के साथ भरें।

4.आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:

  • सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें। यह दस्तावेज़ निम्नलिखित हो सकते हैं:
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज
  • फसल बुवाई का प्रमाण पत्र

5.आवेदन फॉर्म जमा करें:

  • भरे हुए आवेदन फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।

6. प्राप्ति रसीद लें:

  • आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, अधिकारी से प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।
  • इस रसीद पर आपका आवेदन नंबर होगा, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के नुकसान या क्षति से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करती है।

2. PMFBY में पंजीकरण के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: सभी किसान, चाहे वे लघु और सीमांत किसान हों या बड़े किसान, इस योजना के तहत कवर हो सकते हैं। योजना का लाभ स्वैच्छिक आधार पर उठाया जा सकता है।

3.PMFBY का दावा कैसे प्रस्तुत किया जाता है?

उत्तर: नुकसान की स्थिति में, किसान बीमा दावा प्रस्तुत करते हैं। संबंधित बीमा कंपनी और राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और नुकसान की पुष्टि के बाद दावा राशि किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है।

4. PMFBY का दावा कैसे प्रस्तुत किया जाता है?

उत्तर: नुकसान की स्थिति में, किसान बीमा दावा प्रस्तुत करते हैं। संबंधित बीमा कंपनी और राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और नुकसान की पुष्टि के बाद दावा राशि किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है।

5.  क्या PMFBY के तहत प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है?

उत्तर: हाँ, प्रीमियम का एक हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ताकि किसानों को कम लागत पर बीमा सुविधा मिल सके।

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