
असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने अपने कदम को ढया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार 15 हजार रुपए से कम इनकम वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। इस योजना के तहत आप हर महीना मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए महीने 3 हजार रुपए की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ:
1.लाभार्थी वर्ग:
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जैसे कि घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक, आदि।
- 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
2. योगदान और प्रीमियम:
- योजना के तहत श्रमिक को मासिक योगदान (प्रीमियम) देना होता है, जो उसकी आयु के अनुसार निर्धारित होता है।
- 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर 55 रुपये प्रति माह से लेकर 40 वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर 200 रुपये प्रति माह तक का योगदान देना होता है।
- सरकार श्रमिक द्वारा किए गए योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है।
आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड: पंजीकरण के लिए आधार कार्ड आवश्यक है, जो लाभार्थी की पहचान और पते का प्रमाण प्रदान करता है।
- बैंक खाता विवरण: योजना के तहत योगदान और पेंशन राशि के लिए एक सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है। लाभार्थी को बैंक पासबुक या बैंक खाता विवरण की आवश्यकता होगी, जिसमें बैंक खाता संख्या और IFSC कोड शामिल हो।
- मोबाइल नंबर: एक वैध मोबाइल नंबर पंजीकरण के समय प्रदान करना होगा, ताकि भविष्य में योजना से संबंधित जानकारी और अपडेट प्राप्त की जा सके।
पेंशन के क्या लाभ:
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है।
- पेंशन की राशि जीवन भर मिलती है।
- लाभार्थी की मृत्यु के बाद, उसकी जीवनसंगिनी/जीवनसाथी को 50% पेंशन की राशि मिलती है।
पंजीकरण प्रक्रिया कैसे करे :
- पंजीकरण के लिए श्रमिक को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होता है।
- आधार कार्ड और बैंक खाता होना आवश्यक है।
- पंजीकरण के बाद लाभार्थी को एक पेंशन कार्ड मिलता है।

योगदान और लाभ से संबंधित प्रश्न (FAQ’S)
1. पेंशन राशि कितनी है और कब मिलती है?
उत्तर: 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है।
2. क्या लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन मिलती है?
उत्तर: हाँ, लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसकी जीवनसंगिनी/जीवनसाथी को 50% पेंशन की राशि मिलती है।
3क्या ऑनलाइन पंजीकरण संभव है?
उत्तर: फिलहाल योजना का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ही किया जाता है।
4. योजना में योगदान बंद करने पर क्या होता
उत्तर: योगदान बंद करने पर या योजना से बाहर होने पर, जमा की गई राशि का वापसी या निपटान निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है।
5. मैं अधिक जानकारी के लिए कहाँ संपर्क कर सकता हूँ?
उत्तर: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर संपर्क करें या सरकारी वेबसाइट पर जाएँ।


