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PMEGP Loan Yojana से व्यवसाय करने का मौका मिलेगा , यहाँ देखे पूरी जानकारी

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PMEGP Loan Yojana: आप बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है अब आप क्या करेंगे। नहीं पता , चलिये हम बतायेगे और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए काफी मददगार होगी | आप एक केंद्रीय सरकारी योजना है जिसे 2008 में भारत सरकार ने शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बेरोजगारी को कम करना और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।


  • ग्रामीण क्षेत्र: 25 लाख रुपये तक
  • शहरी क्षेत्र: 25 लाख रुपये तक
  • ग्रामीण क्षेत्र: 10 लाख रुपये तक
  • शहरी क्षेत्र: 10 लाख रुपये तक

PMEGP के तहत दी जाने वाली सब्सिडी लाभार्थी की श्रेणी और स्थान के आधार पर भिन्न होती है:

  • सामान्य श्रेणी: परियोजना की लागत का 25%
  • विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/PH/भूतपूर्व सैनिक): परियोजना की लागत का 35%
  • सामान्य श्रेणी: परियोजना की लागत का 15%
  • विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/PH/भूतपूर्व सैनिक): परियोजना की लागत का 25%
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक ने कम से कम 8वीं कक्षा पास की होनी चाहिए।
  • 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान; उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी पात्र हैं। मौजूदा इकाइयाँ (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयाँ जिन्होंने पहले ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है, पात्र नहीं हैं।
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • एप्लीकेशन फॉर्म
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आठवीं पास का सर्टिफिकेट
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • 8वीं कक्षा की मार्कशीट (या उच्चतर शैक्षिक प्रमाण पत्र)
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
  • परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट अपलोड करें।
  • सभी विवरण और दस्तावेज़ों की जाँच करें और आवेदन जमा करें।
  • संबंधित एजेंसी (KVIC/KVIB/DIC) आवेदन की समीक्षा करती है और साक्षात्कार आयोजित करती है।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद, बैंक ऋण और सब्सिडी का वितरण किया जाता है।

FAQ’S

1. कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
आवेदक ने पहले कोई और सरकारी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।

2. क्या किसी एक ही परियोजना के लिए दो अलग-अलग योजनाओं से सब्सिडी ली जा सकती है?

नहीं, एक ही परियोजना के लिए किसी और सरकारी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया जा सकता है।

3.क्या पहले से चल रहे व्यवसायों के लिए PMEGP के तहत ऋण मिल सकता है?

नहीं, PMEGP के तहत केवल नए उद्यमों के लिए ही ऋण और सब्सिडी मिलती है।

4.PMEGP के तहत किस प्रकार के व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं?

PMEGP के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं।

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