मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना : 50,000 रुपए जन्म से लेकर स्नातक कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए देगी बिहार सरकार, जाने लाभ, विशेषताएं और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना – बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके लिए उन्हें ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने पर बालिकाओं को यह आर्थिक सहायता राशि मिलती है। राज्य की लगभग 1.5 करोड़ पढ़ने वाली बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा रही है। अगर आपने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से इस आर्टिकल में नीचे बताई प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन करें। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिलता है।

  • कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पढ़ रही बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • इस योजना के अंतर्गत जब ग्रेजुएशन की डिग्री कोई भी कन्या प्राप्त करती है तो उसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • इस राशि का उपयोग बालिकाएं अपनी उच्च शिक्षा के लिए कर सकती है, अथवा अपनी निजी जरूरत के लिए कर सकती हैं।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की बालिकाओं का विकास तथा उनका भविष्य उज्जवल बनता है।
  • बालिकाओं के लिए यह योजना उनकी बेटियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है।

इस योजना में मिलने वाली धनराशि निम्नलिखित प्रकार से विभाजित की गई है:

ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि के अलावा भी कई अन्य प्रकार से सरकार आर्थिक सहायता राशि देकर, कन्याओं को आत्मनिर्भर बना रही है। आप नीचे दिए गए टेबल में आप चेक कर सकते हैं कि सरकार कौन-कौन से खर्चे के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है

सेनेटरी नेपकिन के लिए Rs. 300/-
ड्रेस के लिए 1-2 वर्ष की कन्याओ Rs. 600/-
3-5 वर्ष की उम्र की कन्याओ के लिए Rs. 700/-
6-8 वर्ष की उम्र में कन्याओRs.1000/-
9-12 वर्ष की उम्र में कन्याओRs.1500/-
  • लाभार्थी बालिका बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • जन्म के समय मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए नवजात बालिका होनी चाहिए।
  • शिक्षा से संबंधित लाभों के लिए बालिका ने संबंधित कक्षा/डिग्री पास की होनी चाहिए।
  • कक्षा 10: लाभार्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से कक्षा 10 की परीक्षा पास की हो।
  • कक्षा 12: लाभार्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से कक्षा 12 की परीक्षा पास की हो।
  • स्नातक: लाभार्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
  • नवजात बालिका के जन्म पर ₹2,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • कक्षा 1 से 9 तक की बालिकाओं को ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि।
  • कक्षा 10 की परीक्षा पास करने पर ₹1,500 की राशि।
  • कक्षा 12 की परीक्षा पास करने पर ₹10,000 की राशि।
  • स्नातक की डिग्री प्राप्त करने पर ₹25,000 की राशि।
  • गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय ₹1,400 की सहायता राशि।
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • शिक्षा प्रमाणपत्र (कक्षा 10, 12, स्नातक)
  • बैंक खाता विवरण
  • निवास प्रमाणपत्र
ऑफलाइन आवेदन:

स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र या जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन करना।
आवेदन पत्र भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके जमा करना।
1. इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है?

बिहार राज्य की स्थायी निवासी लड़कियां जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों को पूरा करती हैं, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है।

2.योजना के लिए टोल फ्री नंबर क्या है?

योजना से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए आप निम्नलिखित टोल फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेल्पलाइन: 1800-3456-444बिहार शिक्षा विभाग हेल्पलाइन: 1800-345-6768

3. क्या आवेदन करने के बाद कोई शुल्क देना होता है?

नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने के बाद कोई शुल्क नहीं देना होता है। यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है।

4. योजना से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

योजना से संबंधित जानकारी के लिए आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

5. योजना के तहत मिलने वाली राशि कैसे प्राप्त होगी?

पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे योजना के तहत मिलने वाली राशि हस्तांतरित की जाएगी।

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